नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज।

हल्द्वानी के रामलीला मैदान शुद्धिकरण मामले में अब नया मोड़ सामने आया है मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

हल्द्वानी | दलित युवकों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ताओं ने राहुल गांधी पर अनुसूचित जाति के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।

दरअसल, हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण को लेकर पहले से ही सियासत गरमाई हुई है… अब इसी मामले में कानूनी कार्रवाई ने नया मोड़ ला दिया है। रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल रहे विनोद आर्य और अमित कुमार ने पुलिस को तहरीर दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति के खिलाफ आपत्तिजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।
शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच कर राहुल गांधी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, पुलिस ने अमित कुमार की तहरीर के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एफआईआर संख्या 297/2026 के तहत बीएनएस की धारा 196 और 299 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(q) में मामला दर्ज किया गया है।
रामलीला मैदान शुद्धिकरण मामले में पहले से जारी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से मामला और गरमा गया है। पुलिस की जांच में आरोपों को लेकर आगे क्या तथ्य सामने आते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।

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