सूदखोरी, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के मामले में अभियुक्तों को अंतरिम अग्रिम जमानत

काशीपुर। सूदखोरी, धोखाधड़ी एवं जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, काशीपुर की अदालत ने अभियुक्त ललित गुप्ता एवं अजय को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण द्वारा प्रस्तुत तर्कों और बहस को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

प्रकरण के अनुसार, कासिफ अली, निवासी खालसा स्ट्रीट, काशीपुर ने 21 जुलाई 2026 को थाना काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसने ललित गुप्ता, निवासी चीमा चौराहा, काशीपुर से उधार धनराशि ली थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह मूलधन के साथ 10 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से भुगतान भी कर चुका है, इसके बावजूद ललित गुप्ता ने उसके ब्लैंक चेक और स्टाम्प अपने पास रख लिए हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि बिना लाइसेंस धन उधार देने का कार्य किया जा रहा है तथा उसके चेक और दस्तावेज वापस दिलाए जाएं।

दूसरी ओर, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता कासिफ अली के विरुद्ध पहले से ही ललित गुप्ता द्वारा धनराशि की वसूली को लेकर देहरादून न्यायालय में चेक बाउंस का मामला लंबित है, जिसमें कासिफ अली के विरुद्ध वारंट भी जारी हो चुके हैं। बचाव पक्ष का यह भी कहना था कि पूरा विवाद लेन-देन से संबंधित है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, काशीपुर ने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस से संतुष्ट होकर ललित गुप्ता एवं अजय को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।

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