काशीपुर । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सचिन कुमार की अदालत ने जिम संचालक के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल, जबरन गर्भपात कराने और तीन लाख रुपये हड़पने के आरोप में काशीपुर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। महिला ने अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश के माध्यम से दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वह जिम में मैनेजर थी। 11 जुलाई 2024 को जिम संचालक रंजीत सिंह ने कैमरे बंद कर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। महिला का आरोप है कि आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया, ब्लैकमेल कर ऑनलाइन व नकद करीब तीन लाख रुपये ले लिए तथा गर्भवती होने पर दवा खिलाकर गर्भपात भी कराया। उसने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। यह प्रार्थना पत्र पहले जनवरी 2026 में खारिज हो गया था, लेकिन पुनरीक्षण याचिका पर द्वितीय अपर जिला जज ने आदेश निरस्त कर दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एसीजेएम ने बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत आवेदन स्वीकार करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया।